संविधान CONSTITUTION विश्व में प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना संविधान होता है जो कि एक कानूनी आलेख होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। यानी संविधान एक ऐसा आधारभूत कानून है जिसके आधार पर किसी देश के नियम बनाए जाते हैं। यह सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित ही नहीं करता है अपितु उसके उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है। संविधान में सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाए यह संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। भारत का संविधान Constitution of India संविधान को तैयार करते वक्त बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी समेत अन्य का यह मानना था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस ने 1924 में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया और प्रत्येक आगामी अधिवेशन में संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात कही। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत...
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