सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

मूल कर्तव्य एंव नीति निदेशक तत्व Fundamental Duties and Directive Principles

मूल कर्तव्य एंव नीति निदेशक तत्व Fundamental Duties and Directive Principles 

मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक दायित्व है। वस्तुतः यह कर्तव्य देश में शांति एवं उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए हैं। मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा

 1976 में सम्मिलित किए गए। इन कर्तव्यों का आयोजन नागरिकों में देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना, राष्ट्र को मजबूत बनाना, देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने तथा समरसता की भावना विकसित करना है।



मूल कर्तव्य

 इसके अनुसार प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि-
1. संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें।
2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
6. हमारी मिली-जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, और वन्य जीव हैं रक्षा करें उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई-नई ऊंचाइयों को छू सके।
11. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक जैसी भी हो शिक्षा का अवसर प्रदान करें।


नीति निदेशक तत्व 

नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान द्वारा केंद्र व राज्य की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं जिनके आधार पर यह सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो देश में न्याय संगत तथा समता मूलक समाज की स्थापना करने में सहायक होंगी। लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व आर्थिक दशाओं का सर्जन करना है जिन में रहकर नागरिक अच्छा जीवन जी सकें। इन्हीं भावनाओं के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में समावेश किया गया है। नीति निदेशक तत्व को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है-

1. सामाजिक व आर्थिक अधिकारों से संबंधित नीति निदेशक तत्व-                       

 इस नीति निदेशक तत्वों की सूची में काम पाने का अधिकार, 14 वर्ष की आयु के बालक को निशुल्क, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, समान कार्य करने के लिए समान वेतन तथा जीविका के पर्याप्त साधन पाने के अधिकार शामिल हैं। स्त्रियों की प्रसूति काल में राज्य द्वारा सहायता तथा श्रमिक व कृषक वर्ग को समय-समय पर संरक्षण देने हेतु सरकार को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पशु पालन व ग्रामीण परिवेश के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया जाता रहेगा। किसानों को खेती की वैज्ञानिक विधि की जानकारी दी जाएगी। राज्य द्वारा पुरातात्विक महत्व की इमारतों स्मारकों आदि रक्षा की जाएगी। पिछड़ी जातियों में विशेषकर शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कारखानों में निर्णय लेने में वहां के श्रमिकों की भागीदारी हो, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2. विश्व शांति को बढ़ावा देने वाले नीति निदेशक तत्व-                          

 देश राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। देश राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का आदर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में पूरा प्रयास किया जाएगा। नीति निदेशक तत्व राज्य को लोक कल्याणकारी जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं इनके द्वारा सरकार के द्वारा जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न आर्थिक व सामाजिक सुझाव दिए गए हैं। हर राज्य अपने अपने संसाधनों के आधार पर इन्हें पूर्ण करने का प्रयास करता है। केवल मूल अधिकारों से ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों का सामंजस्य स्थापित करके सरकार ऐसे समाज का सृजन कर सकती है जिसमें न्याय तथा कल्याण का वातावरण सुनिश्चित हो सके। परंतु इनकी पालना के लिए मौलिक अधिकारों की भांति न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

कार्यपालिका Executive

कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है।  संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा अनेक सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं।  राष्ट्रपति  राष्ट्रपति भारत के शासन का प्रमुख होता है। यह देश का प्रथम नागरिक एवं सर्वोच्च अधिकारी होता है। संपूर्ण देश का शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रीय गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।  योग्यताएं  इस पद के उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है-- वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो  वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो  कार्यकाल  राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव  राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसक...

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा sanyukt rashtra sangh mahasabha

संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जिनमें से एक का नाम है महासभा। इसको साधारण सभा भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 से विधिवत रूप में अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं- महासभा/साधारण सभा सुरक्षा परिषद सचिवालय न्यास परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा या साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है। सीनेटर वेण्डन बर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। शूमाँ ने इसे संसार की नागरिक सभा कहा है। डेविड कुशमैन के अनुसार साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय प्रमुख अंग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक राजनीतिक मंच के रूप में सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा महासभा का संगठन  महासभा में सभी देशों को, जो सदस्य हैं, समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, प्रत्येक देश को बिना किसी भेदभाव के एक मत देने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि वह अपने 5 प्रतिनिधि (पांच वैकल्पिक प्रतिनिधियों) सहित भेज स...